1:- सेवा प्रमाण पत्र कि अवश्यकता सभी को नही है।
2:- सिर्फ उन्ही को है जो पति/पत्नी की सेवा के आधार पर ट्रांसफर मे भारांक के लिए आवेदन कर रहे हैl
A:- यदि पति अपना आवेदन कर रहा है तो पत्नी का सेवा प्रमाण पत्र लगेगा
बी:- यदि पत्नी आवेदन कर रही हैं तो पति का सेवा प्रमाण पत्र लगेगा।
सेवा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से बनेगा।
जैसे की अगर पति या पत्नी बेसिक में टीचर है तो... सेवा प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अग्रसारित कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बनेगा।
अन्य विभाग में सक्षम अधिकारी से बनवाये।
विशेष:मानव संपदा पोर्टल से स्वय की सेवा काल की पुष्टि (नियुक्ति तिथि) हो जायेगी।अतः स्वय का नही बनवाना।
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