2. इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है
3. ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है जो उस प्रधान सभा के एक तिहाई सदस्यों से कम नहीं होगी
4. यदि बैठक में गणपूर्ति या अपेक्षित बहुमत ना होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्ताव पारित ना हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है
5.संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में से 16 विषयों के कार्य उत्तर प्रदेश में पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं
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